झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीएल (बोकारो स्टील लिमिटेड) को यह आदेश दिया है कि वह कंपनी के स्विमिंग पुल में छात्र के मौत मामले में परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दे

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 Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीएल (बोकारो स्टील लिमिटेड) को यह आदेश दिया है कि वह कंपनी के स्विमिंग पुल में छात्र के मौत मामले में परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दे. दरअसल साल 2019 में बोकारो के एक निजी स्कूल के छात्र की बीएसएल के स्विमिंग पुल में डूबकर मौत हो गयी थी. घटना के बाद युवक के परिजनों ने यह आरोप लगाया था कि स्विमिंग पुल संचालित करने के लिए जरूरी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था और न ही स्विमिंग पुल के पास लाइफ जैकेट रखा गया था. अगर जरूरी मानकों का ध्यान रखा गया होता तो उनके बेटे की मृत्यु नहीं होती. लेकिन बीएसएल प्रबंधन ने अपनी गलती नहीं मानी. जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पहले बोकारो में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. इसके बाद छात्र के परिजनों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की थी. लेकिन एकल पीठ ने इसे खारिज कर दिया था. जिसके बाद मृतक के पिता अरविंद कुमार सिन्हा ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में LPA (लेटेस्ट पेटेंट अपील) दाखिल की. जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की.

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