Palamu: झारखंड सरकार के मंत्री मिथलेश ठाकुर चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में डालटनगंज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सतीश कुमार मुंडा के समक्ष उपस्थित हुए. कोर्ट में उपस्थित होने के बाद मंत्री ने बताया कि कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों को देखने सुनने के बाद न्याय करते हुए उन्हें इस आरोप से बाइज्जत बरी किया है.
क्या है पूरा मामला, जानें
दरअसल, साल 2014 में विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन चिनिया मोड़ के पास एक बूथ पर नारेबाजी हुई थी, जिस संदर्भ में अंचलाधिकारी प्रदीप शुक्ला ने थाना में मामला दर्ज कराया था, उसी मामले में मंत्री मिथलेश ठाकुर 29 नवंबर, 2023 दिन बुधवार को कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उन्हें बरी किया.
अधिवक्ता परेश तिवारी ने क्या कहा जानिए
झारखंड सरकार के मंत्री मिथलेश ठाकुर के अधिवक्ता परेश तिवारी ने बताया कि मंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए कोर्ट ने उन्हें बरी किया है.