झारखंड की राजधानी रांची में गैंगरेप पीड़िता बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की छात्रा की खुदकुशी पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद ने पीड़िता के परिजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
दो सुसाइड नोट छोड़े
25 वर्षीय छात्रा ने 5 मई की रात को रांची में बूटी स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी. उसने दो सुसाइड नोट छोड़े थे, जिसमें उसने खुद के साथ हुए गैंगरेप की जानकारी दी थी.
इन लोगों पर आरोप
छात्रा ने लिखा है कि उसके दो दोस्तों आनंद मिंज और अरविंद किंडो ने छह मार्च को रांची के कोकर में बुलाकर उसके साथ गैंगरेप किया था. इसके बाद से ही वह घुट-घुटकर जी रही थी.
पुलिस ने एफआईआर दर्ज
उसने लिखा कि हम घुट-घुटकर जी नहीं पाएंगे... अब इसीलिए हम जा रहे हैं. सबको सॉरी! छात्रा की खुदकुशी के बाद उसकी मां के आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस ने लिया संज्ञान
इस बीच 8 मई, 2024 दिन बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस की ओर से संज्ञान लिए जाने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार की एक टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और डालसा द्वारा दी जानेवाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी. झारखंड पीड़ित मुआवजा अधिनियम के तहत छात्रा के परिजनों को मुआवजा की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.