24 घंटे में रद्द हुआ झारखंड के 61 बीडीओ का तबादला, चुनाव आयोग का नियम बना वजह

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रांची: चुनाव आयोग के नियम की वजह से झारखंड के 61 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) के तबादले का ऑर्डर एक दिन बाद ही स्थगित कर दिया गया है. राज्य में आगामी महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है. इसके बावजूद 24 जुलाई को बीडीओ के स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया था. अब ग्रामीण विकास विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि द्वितीय विशेष मतदाता पुनरीक्षण से संबद्ध पदाधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन की तारीख 25 जुलाई 2024 से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 20 अगस्त 2024 तक पाबंदी लगाई गई है.इसी आलोक में 24 जुलाई के तबादले के आदेश को स्थगित किया गया है. राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के कई विधायकों ने भी बीडीओ की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर सवाल उठाए थे. गुरुवार की शाम आयोजित विधायक दल की बैठक में कई विधायकों ने सीएम हेमंत सोरेन से कहा था कि अफसरों के तबादले में उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए था. कई प्रखंडों में बीडीओ और सीओ के पद रिक्त हैं, लेकिन तबादले में वस्तुस्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया.बता दें कि शुक्रवार की शाम को सभी अधिकारियों के तबादले को स्थगित करने का आदेश जारी हुआ है. यह आदेश अजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर से सभी उपायुक्त एवं उपविकास आयुक्त को जारी किया गया है. जारी आदेश में ये कहा गया है कि 27 जून को मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग ने अपने आदेश में द्वितीय विशेष मतदाता पुनरीक्षण से संबंद्ध पदाधिकारियों के स्थानांतरण या पदस्थापन पर पाबंदी लगाई है. इसे देखते हुए बुधवार को 61 बीडीओ के तबादले के जारी आदेश को स्थगित किया जाता है.

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