भाजपा छोड़ कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर विधायकी गंवाने वाले जयप्रकाश पटेल को झारखंड हाईकोर्ट से झटका

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रांची, 6 अगस्त दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले मांडू क्षेत्र के पूर्व विधायक जयप्रकाश पटेल को झारखंड हाईकोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिल पाई है. झारखंड विधानसभा के स्पीकर रबींद्रनाथ महतो के ट्रिब्यूनल ने 25 जुलाई को जयप्रकाश पटेल की विधायकी रद्द कर दी थी. पटेल ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, इस याचिका पर सुनवाई आगे जारी रहेगी. इसे लेकर शिकायतकर्ता झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी को नोटिस जारी किया गया है. जयप्रकाश पटेल वर्ष 2019 में भाजपा के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए थे. इस साल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी और उसके टिकट पर हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे. पार्टी बदलने के बावजूद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया था. इसे लेकर विधानसभा में भाजपा विधायक दल एवं प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी ने उनके खिलाफ स्पीकर के ट्रिब्यूनल में दल-बदल की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई थी.जयप्रकाश पटेल ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि स्पीकर ट्रिब्यूनल ने उनका पक्ष पूरी तरह सुने बिना फैसला दिया है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल की जानी चाहिए. बता दें कि दल-बदल के मामले में स्पीकर ट्रिब्यूनल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो क्षेत्र के विधायक लोबिन हेंब्रम की भी सदस्यता रद्द की है. उन्होंने भी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उनके मामले में भी स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 

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