रांचीः निर्वाचन आयोग ने रांची डीसी को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. मंजूनाथ भजंत्री को हाल में ही राज्य सरकार ने रांची डीसी नियुक्त किया गया है. डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर स्थापित करने को लेकर पत्र 2021 के हाईकोर्ट के आदेश को पालन करने को लेकर पत्र लिखा. इसके साथ ही 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है.
बता दें कि आयोग की अनुमति के बिना चुनाव कार्य में नहीं लगाने का निर्देश था. जिसमें उसने देवघर के तत्कालीन डीसी मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने, विभागीय कार्यवाही करने और आयोग की अनुमति के बिना चुनाव कार्य से जुड़े पद पर पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही आयोग ने मुख्य सचिव को 15 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजने का आदेश दिया है.
जिसके बाद मंजूनाथ भजंत्री और अन्य के मामले में यह पत्र लिखा गया. पत्र में कहा गया है कि मधुपुर उप चुनाव में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा आयोग के वोटर टर्न आउट एप और प्रेस कांफ्रेंस में अलग अलग आंकड़ा पेश किये जाने की वजह से उन्हें (मंजूनाथ भजंत्री) को 26 अप्रैल 2021 को उपायुक्त के पद से हटा दिया गया. जिसके बाद चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार ने मंजूनाथ भजंत्री को देवघर में उपायुक्त पद पर पदस्थापित करने का आदेश दिया था. इसके करीब छह महीने बाद मुख्य निर्वाची अधिकारी (सीइओ) ने आयोग को रिपोर्ट भेज कर यह जानकारी दी कि उपायुक्त ने चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सांसद निशिकांत दूबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.
चुनाव आयोग ने इस मामले पर मंजूनाथ भजंत्री से स्पष्टीकरण भी पूछा. लेकिन मंजूनाथ भजंत्री के जवाब से संतोषप्रद नहीं मिला, जिसके वजह से उन्हें 6 दिसंबर 2011 को उपायुक्त पद से हटाने और भविष्य में कभी भी आयोग की अनुमति के बिना चुनाव से जुड़ें कामों में पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया था. लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं हटाया.