झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि हेमंत सरकार ने राज्य में निकोटिन युक्त पान मसाले के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले जारी कर दिया था. यह प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से अगले एक साल तक के लिए प्रभावी रहेगा. इस विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए रांची जिले के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने मीडिया से बातचीत की है.
दरअसल झारखंड सरकार ने राज्य में निकोटिन युक्त पान मसाले के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. बता दें कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. जानकारी के मुताबिक, यह प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से अगले एक साल तक के लिए प्रभावी रहेगा. ऐसे में बैन के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राज्य में पान मसाला पूर्णता बैन है, तो इसके प्रचार-प्रसार पर रोक लगनी चाहिए या नहीं, क्योंकि राजधानी रांची के चौक चौराहों पर पान-मसाले के बड़े-बड़े होडिंग्स लगे हुए हैं.
इस पर रांची जिला के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने कहा कि 'निकोटीन युक्त पान मसाले पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध लगाया है. इसको लेकर दुकानों में छापेमारी की जा रही है. इसके साथ ही पान मसाला के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. यदि इनमें से किसी में भी निकोटीन या तंबाकू पाए जाते हैं. तो दुकानदार और कंपनी पर विधि संवत कार्रवाई की जाएगी. वहीं उन्होंने शहर में लगे पान-मसाले के होर्डिंग्स को लेकर कहा कि इसकी जानकारी प्राप्त हुई है. इसको भी ध्यान में रखा गया है कि इसके लिए क्या प्रावधान हैं, यदि मिस लीडिंग एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.