विधानसभा सचिव ने हाई कोर्ट द्वारा उठाए गए दो बिंदुओं पर शपथ पत्र दायर किया है।

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राँची। विधानसभा सचिव ने हाई कोर्ट द्वारा उठाए गए दो बिंदुओं पर शपथ पत्र दायर किया है। जिसमें कहा गया है हाई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार के तहत विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकता है। हाई कोर्ट हाउस के बिजनेस में एंट्री नहीं कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 212 के तहत हाई कोर्ट विधानसभा की कार्यवाही में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। विधानसभा स्पीकर को निर्देश देने का पावर हाईकोर्ट को नहीं है। 

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