प्रखंडवारवार औचक जांच करने का निदेश
उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन की अध्यक्षता में आज दिनांक 02 जून 2022 को पीएम पोषण शक्ति निमार्ण योजना (मध्यान्ह भोजन योजना) अंतर्गत जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में समिति के सदस्य उपस्थित हुए। उपायुक्त द्वारा एजेंडवार समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
प्रखंडवार औचक जांच करें-उपायुक्त
बैठक के दौरान उपायुक्त श्री छवि रंजन ने कुकिंग कॉस्ट की राशि छात्रों को दिये जाने की समीक्षा की। डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाता में हस्तांतरण के उपरांत शेष राशि छात्रों को नगद भुगतान के बारे में भी उपायुक्त ने विस्तार से जानकारी ली। जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि सरस्वती वाहन संचालन समिति के माध्यम से छात्रों को नकद भुगतान किया जाता है। उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रखंडवार औचक जांच के निदेश दिये। उपायुक्त ने कहा कि कितने छात्रों को भुगतान हुआ और कितनों को नहीं नाम और नंबर के साथ जांच करें।
रैंडमली किसी भी स्कूल का मंगवायें रजिस्टर- उपायुक्त
कुकिंग कॉस्ट की राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाता में हस्तांतरण के उपरांत शेष राशि छात्रों को नगद भुगतान को लेकर उपायुक्त श्री छवि रंजन ने विभागीय आदेश के आलोक में बिन्दुवार जानकारी ली। उन्होंनें कहा कि रैंडमली किसी भी स्कूल का रजिस्टर मंगवायें और भुगतान नियमानुसार हुआ या नहीं इसकी जांच करें।
कुकिंग कॉस्ट की राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाता में हस्तांतरण एवं सरस्वती वाहन संचालन समिति के माध्यम से छात्रों को नकद भुगतान को लेकर उपायुक्त ने विभागीय निदेशानुसार फॉर्मेट में रिपोर्ट उपलब्ध कराने निदेश दिया। संबंधित पदाधिकारी को उपायुक्त ने कहा कि बिन्दुवार सभी जानकारी रिपोर्ट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम त्रैमास के 55 दिनों के लिए प्राप्त कुकिंग कॉस्ट की राशि का हस्तांतरण एसएनए के माध्यम से वेंडर आधारित भुगतान की समीक्षा भी उपायुक्त द्वारा की गयी। उपायुक्त ने जिन विद्यालयों के सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के बैंक खाता को वेंडर आधारित भुगतान किया जाना है उन्हें जल्द से जल्द भुगतान करने का निदेश दिया। अकाउंट फ्रीज रहने पर उपायुक्त ने डिटेल मंगवाकर एलडीएम को भेज निष्पादन का निदेश दिया।
अतिरिक्त पोषाहार अण्डा/फल मद में प्राप्त आवंटन एवं उपयोगिता, रसोईया का भुगतान और कमेटी के पुनर्गठन को लेकर भी आवश्यक दिशा निदेश दिये।