अब मेट्रो में सफर करना और भी सुरक्षित! यात्रियों को मिलेगा 5 लाख रुपये तक का बीमा, जानें प्लान

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 अब मेट्रो में सफर करना और भी सुरक्षित! यात्रियों को मिलेगा 5 लाख रुपये तक का बीमा, जानें प्लान

 



महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने मेट्रो लाइन 7 और 2ए का उपयोग करने वाले सभी यात्रियों के लिए वार्षिक व्यापक बीमा पॉलिसी देने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के बाद मेट्रो में यात्रा करना और भी सुरक्षित होगा.


मुंबई,

मुंबई में मेट्रो यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा की गारंटी भी मुहैया करवाई जा रही है. मुंबई की मेट्रो लाइन 7 और 2ए का उपयोग करने वाले सभी लोगों के लिए वार्षिक व्यापक बीमा पॉलिसी देने का निर्णय किया गया है. इसके तहत यात्रा करते समय होने वाली दुर्घटनाओं में विकलांगता और मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान किया जाएगा.


मुंबई मेट्रो की नई लाइन 7 और 2A शुरू होने से पहले से ही चर्चा में थी. ऐसे में ये रूट मुंबई के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस रूट से प्रति दिन लाखों लोग सफर करते हैं. वहीं मेट्रो लाइन 7 और 2A के शुरू होने के बाद सड़कों पर ट्रैफिक भी कम हुआ है. साथ ही लोग मेट्रो से यात्रा करना अधिक पसंद कर रहे हैं. ऐसे में जब से इस लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू की गई, तब से ही महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ना कुछ नई फैसिलिटी शुरू की जा रही है.

अब महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमएमओसीएल) ने मेट्रो लाइन 7 और 2ए का उपयोग करने वाले सभी लोगों के लिए वार्षिक व्यापक बीमा पॉलिसी देने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के बाद मेट्रो में यात्रा करना और भी सुरक्षित होगा.


बीमा पॉलिसी

अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकतम 1 लाख रुपये

बाह्य रोगी उपचार के लिए अधिकतम 10,000 रुपये

स्थायी व आंशिक विकलांगता के लिए 4 लाख रुपये

मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये

यह बीमा पॉलिसी इन लाइनों पर यात्रा करते समय होने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं, विकलांगता और मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करेगी. वहीं, इस लाइन पर यात्रा करते समय दुर्घटनाओं या चोटों के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों को भी कवर किया जाएगा. इस बीमा योजना के तहत  अस्पताल में भर्ती होने के लिए 1 लाख रुपये और बाह्य रोगी उपचार के लिए 10,000 रुपये तक का अधिकतम कवरेज दिया जाएगा.

दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये और  स्थायी व आंशिक विकलांगता के लिए 40,000 रुपये तक का मुआवजा प्रदान करेगी. यह पॉलिसी उन यात्रियों को कवर करेगी, जिनके पास वैध टिकट/पास/स्मार्ट कार्ड/क्यूआर कोड होगा.

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