अतुल सुभाष सुसाइड मामले में बड़ी खबर, आरोपी सुशील कुमार को हाईकोर्ट ने दी ट्रांजिट अग्रिम जमानत

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 बिहार के इंजीनियर अतुल सुभाष के बेंगलुरु में सुसाइड मामले में अब बड़ी खबर सामने आई है. इस मामले में आरोपी सुशील कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने आरोपी सुशील कुमार को 4 सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है. इस दौरान याची को संबंधित न्यायालय में अपनी याचिका दाखिल करना होगा. बता दें कि सुशील कुमार मुख्य आरोपी निकिता सिंघानिया के चाचा हैं. वहीं अतुल सुभाष सुसाइड केस में निकिता, अनुराग, निशा और सुशील कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज है. बेंगलुरु पुलिस ने निकिता, अनुराग और निशा को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं सुशील कुमार अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं. इस बीच सुशील कुमार की ट्रांजिट अग्रिम जमानत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है.

इससे पहले निकिता के चाचा यानी आरोपी सुशील कुमार ने कहा था कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में एफआईआर में मेरा नाम शामिल है लेकिन मैं वहां (बेंगलुरु में) नहीं था और न ही इस मामले में मेरी कोई भूमिका है. हमें मामले के बारे में मीडिया से ही पता चला. उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए अपने परिवार को निर्दोष बताया था. उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य दोषी नहीं है. कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट का जो भी फैसला होगा, उसका पालन किया जाएगा.

इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया एक शातिर अपराधी की तरह व्यवहार कर रही थी. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह हर दिन अपनी लोकेशन बदल लेती थी. यही नहीं पुलिस के सर्विलांस रडार से दूर रहने के लिए वह हमेशा वाट्सएप कॉल ही करती थी. पुलिस ने बताया कि उसने गलती से अपने एक रिश्तेदार को अपने फोन से कॉल कर दिया और पुलिस की गिरफ्त में आ गई. जैसे ही निकिता ने अपने एक रिश्तेदार को फोन से काल की, पुलिस सतर्क हो गई.


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