राँची के पूर्व उपायुक्त (डीसी) छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी। इससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
छवि रंजन को ईडी ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में थे। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकान्त और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई की। इससे पहले पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को बेल देने से इनकार किया था। इसके बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ से उन्हें राहत मिली।
यह मामला राँची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है।
