14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनंत सिंह, पुलिस ने मांगी थी रिमांड

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 दुलारचंद हत्याकांड मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच (2 नवंबर) अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया. ADJ-3 के कोर्ट में एक घंटे तक सुनवाई चली. पटना पुलिस ने 3 दिन की रिमांड की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने रिमांड नहीं दी. कोर्ट ने जदयू उम्मीदवार आनंद सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. 

क्या है पूरा मामला?
बीते रविवार देर रात दुलारचंद हत्याकांड मामले में रात करीब 12:30 बजे के आसपास मुख्य आरोपी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि गुरुवार (30 अक्टूबर) को दुलारचंद यादव जन सुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के साथ मोकामा क्षेत्र में प्रचार करने निकले थे. वही, मोकामा विधानसभा के डगरपर गांव से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह काफिला जनसंपर्क के लिए गया था. जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी जनसंपर्क के लिए अजगरा से होकर खुशहालचक से मोकामा लौट रहे थे.

इसी बीच दोनों के काफिले में गाड़ी आपस में टकरा गई. देखते देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और गोलीबारी हुई, जिसमें दुलारचंद यादव के पैर में गोली लग गई. इसके बाद बताया जाता है कि किसी ने उनको गाड़ी से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद JDU उम्मीदवार अनंत सिंह हत्या का आरोप आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर लगाया. उन्होंने कहा कि टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले पर साजिश के तहत हमला किया गया है. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा
शुक्रवार (31 अक्टूबर) देर शाम दुलारचंद के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मौत का कारण गोली लगना नहीं है. उन्होंने बताया कि शव के पैर के एंकल ज्वाइंट में गोली लगी थी. गोली लगने के बाद आर-पार हो गई थी. शव पर चोट के और भी निशान मिले हैं, लेकिन चोट इतनी गंभीर नहीं है कि उससे मौत हो सके. शनिवार (1 नवंबर) को दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि उनकी मौत फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि उनके पैर के एंकल ज्वाइंट में गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है. 

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