पटना स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर पथराव-फायरिंग मामले में KGS संचालक फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्ड्स (प्रदीप और तालेश्वर) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पटना सिविल कोर्ट ने दोनों गार्ड को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका रद्द कर दी है. इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार (11 जून) को हुई सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि फैजल खान उर्फ खान सर की कोचिंग 'खान ग्लोबल स्टडीज' पर 2 जून की देर शाम कथित रूप से हमला हुआ था. इस दौरान कोचिंग संस्थान पर तैनात गार्ड प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह ने फायरिंग की थी. पहले इसका आरोप 'ज्ञान बिंदु' के संचालक रौशन आनंद पर लगा था, लेकिन बाद में वायरल वीडियोज से खान सर के गार्ड्स इसमें संलिप्त पाए गए थे.
आरोपी दोनों गार्ड्स के अनुसार, उन्हें फैजल खान ने फायरिंग करने का आदेश दिया था. फैजल खान ने उसने (गार्ड्स) कहा था कि झगड़ा हो तो तुरंत फायर कर देना. कभी झुकना नहीं है. इसी काम के लिए तुमको रखा है. पूरे भारत में मशहूर हूं, सब मैनेज हो जाएगा. मेरी पहचान कई नेताओं से है. भीड़ को उग्र देखकर फैजल खान सर ने ही आदेश दिया था कि देख क्या रहे हो, भीड़ पर फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा. इसके बाद गार्ड प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह ने गोली चलाई थी.
दोनों गार्ड्स के बयान के आधार पर पटना पुलिस ने फैजल खान (खान सर) के खिलाफ हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. हालांकि, उन्होंने (फैजल खान) ने गिरफ्तारी होने से पहले ही कोर्ट से राहत ले ली है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है. इसके अलावा फैजल खान अब अपने ऊपर दर्ज मुकदमा को रद्द करवाने के लिए पटना हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं. हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है कि क्यों फैजल खान पर दर्ज FIR रद्द ना की जाए,
