HEC इलाके के बाईपास रोड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झाखण्ड हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है। शुक्रवार को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने राँची DC और SSP को जिला प्रशासन की कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया।अदालत ने अतिक्रमणकारियों को 31 दिसंबर तक खुद सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। बताया गया कि इस केस के लिए अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोई फीस नहीं ली है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल HEC बाईपास रोड में जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान रुक गया है।
