पलामू जिला प्रसाशन की तरफ से धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम स्थगित करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 21 दिसंबर, 2023 को सुनवाई होगी. यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट के सूचीबद्ध हुआ है. इस संबंध में दीना राम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
पलामू में बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम
याचिका के कहा गया है कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के आयोजन के लिए शुरुआत में अनुमति दी गई थी. लेकिन बाद में यह कहकर अनुमति रद्द कर दी गई कि कार्यक्रम से अमानत नदी प्रदूषित होगी. पलामू में बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच निर्धारित किया गया है. अदालत से यह मांग की गई है कि कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी दी जाए.बता दें कि बागेश्वर बाबा धाम के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति दी गई थी. मगर बाद में जिला प्रशासन ने अनुमति को रद्द कर दिया. जिला प्रशासन ने कार्यक्रम रद्द करने की वजह नदी के प्रदूषित होने की आशंका जताई. दरअसल, दिसंबर महीने में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का आयोजन स्थल पलामू के सदर प्रखंड के खनवा में अमानत नदी के तट पर निर्धारित किया गया था.