राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय डीलरों और लाभुकों के पास जाकर कार्डधारकों का सत्यापन करेगा

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 रांची, राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय डीलरों और लाभुकों के पास जाकर कार्डधारकों का सत्यापन करेगा. जांच के दौरान जो भी अयोग्य लोग पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था. मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से राशन कार्ड सरेंडर करने का जो समय दिया गया था, उसमें काफी कम लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है.

हालांकि सभी प्रखंडों से इसका आंकड़ा जिला कार्यालय को नहीं मिला है. दो-चार दिनों में सभी प्रखंडों से आंकड़ा मिलने के बाद प्रशासन कार्रवाई शुरू करेगा. जिला प्रशासन ने अपवर्जन मानक (लाभुक के अपग्रेड) होने के बाद ऐसे परिवार जो पीएचएच, अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया था. राशन कार्ड रद्द करने के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय में आवेदन देने को कहा गया था.

जिला प्रशासन ने सभी पीडीएस डीलरों के अपने वितरण क्षेत्र के मृत, स्थानांतरित और वैसे राशनकार्डधारकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा था, जो अपग्रेड हो गए हैं. लेकिन अभी तक सभी डीलरों ने भी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने कहा है कि क्षेत्र निरीक्षण के दौरान या किसी माध्यम से सूचना के दौरान इसकी शिकायत मिली तो डीलर का लाइसेंस बिना कारण पूछे भी रद्द किया जा सकता है.स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने वाले राशन कार्डधारियों को जिला प्रशासन ने प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की घोषणा की है. अन्य अपात्र राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित करने एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी गोपनीय रखी जा रही है. राशन कार्ड का इस्तेमाल करने वाले अयोग्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. अब तक उठाए गए राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी. सरकारी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी.


राशन कार्ड के अयोग्य पात्र के ये हैं नियम :


1)परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या सरकारी उपक्रम आदि में हो.


2)परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर अथवा व्यावसायिक कर देता है.


3)परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि है.


4)परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है.


5)परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है.


6)परिवार के पास रेफ्रिजरेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है.


7)परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है.


8)परिवार के पास मशीन चालित चार पहिए वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) हैं

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