धोखाधड़ी के आरोप में रिम्स के दो डॉक्टर और उनकी पत्नी समेत आठ पर FIR

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 रिम्स रांची के डॉ. संजय कुमार सिंह, उनकी पत्नी आशा सिंह समेत चार डॉक्टर के साथ कुल 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, राशि गबन एवं आपराधिक साजिश रचने के आरोप में सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाने ने प्राथमिकी दर्ज की गयी. प्राथमिकी आर्केड, प्रेमसंस मोटर के सामने, बूटी रोड, बरियातू निवासी अनिल अधिकारी, उनकी पुत्री मारिया अधिकारी, मल्लिका दत्ता, डॉ. संजय कुमार सिंह, उनकी पत्नी डॉ. आशा सिंह, पवन कुमार बर्नवाल, डॉ. विद्यापति की पत्नी डॉ. इंदु कुमारी व डॉ. सुनील कुमार की पत्नी डॉ. नीलम के खिलाफ कोतवाली थाना में दर्ज की गई है.


  आरोप है कि मेसर्स देविका कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स प्रा. लि. कंपनी ने अनिल अधिकारी और मारिया अधिकारी की 22 कट्ठा जमीन पर अधिकारी आर्केड के नाम से एक बहुमंजिले आवासीय सह वाणिज्यिक भवन का निर्माण कराया निर्माण के समय आपसी समझौता हुआ, जिसका आरोपियों ने उल्लंघन किया. निर्माण को लेकर अनिल और मारिया को साल 2015 में अग्रिम राशि के रूप में 27.51 लाख रुपये का भुगतान कंपनी ने किया था. यह रकम वापसी योग्य अग्रिम के रूप में दीगयी थी, जिस पर मौखिक सहमति हुई थी. साथ ही फ्लैटों और व्यावसायिक स्थानों की बिक्री पर एक शर्त रखने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति जतायी गयी थी. लेकिन वापसी योग्य अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया. झूठे बयानों के आधार पर आरोपियों ने एक- दूसरे के साथ आपराधिक षडयंत्र में कंपनी की भारी रकम का गबन कर लिया

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