दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा

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  दण्ड प्रक्रिया संहिता की 

धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा



भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 66-माण्डर (अ0ज0जा0) विधान सभा उप चुनाव 2022 की घोषणा दिनांक-25.05.2022 को कर दी गई है। विधान सभा उप निर्वाचन 2022 के अवसर पर दिनांक-23.06.2022 को 66-माण्डर (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत माण्डर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 433 मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया जाना है। इस मतदान के क्रम में अभ्यर्थियों एवं उनके सहयोगियों द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने की चेष्टा की जा सकती है, जिससे ऐसे कार्यक्रमों से विरोधियों के बीच परस्पर विद्वेष एवं प्रतिद्वंदिता के कारण विधि-व्यवस्था एवं जन सामान्य की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही इस अवसर का लाभ अवांछनीय तत्वों द्वारा उठाया जा सकता है जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इसे देखते हुए राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत सम्पूर्ण 66-माण्डर (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक-21.06.2022 के अपराह्न-04.00 बजे से दिनांक-24.06.2022 के पूर्वाह्न-07.00 बजे तक एसडीओ रांची द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गई है जो निम्नलिखित बिन्दुओं पर लागू है-
1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के सम्पूर्ण 66-माण्डर (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र भवनों के 100 मीटर परिधि में जमा होना या चलना प्रतिबंधित रहेगा (मतदान केन्द्र परिसर में एवं मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा मतदान केन्द्र के मतदाताओं को छोड़कर)।
2- मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से सभी प्रकार के चुनावी सभा अथवा जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। डोर-टू-डोर जाकर जन सम्पर्क भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन्स के अनुसार ही किया जा सकेगा।
3- जारी निषेधाज्ञा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
4- मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी का झण्डा, बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट इत्यादि लगा नहीं रहेगा।
5- सम्पूर्ण 66-माण्डर (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के वैसे पार्टी वर्कर्स, कार्यकर्त्ता या प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका नाम इलेक्टोरल रोल या मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा बाहर से आये हैं, निषेधाज्ञा जारी होते ही 66-माण्डर (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे।
6- मतदान स्थल पर सक्षम प्राधिकार की बिना अनुमति कोई भी मीडियाकर्मी प्रवेश कर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी नहीं करेंगे, ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे।
7- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
8- किसी प्रकार का अग्नेयास्त्र,अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलना या निकलना प्रतिबंधित रहेगा (आरक्षी बल एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर)
9- किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिषा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।
10- यह आदेश शादी/शव-यात्रा/हाट-बाजार/अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।

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