अगवानी घाट गंगा पुल हादसा पर पटना हाई कोर्ट का निर्देश, राज्य सरकार से मांगा विस्तृत हलफनामा

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भागलपुर के पास अगवानी घाट पर गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को की जा रही कार्रवाईयों का ब्यौरा देते हुए विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर और कांग्रेस नेता ललन कुमार की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए निर्माण कंपनी एसपी सिंगला को पार्टी बनाने का निर्देश दिया है . हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त, 2023 तय की है.पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर हलफ़नामा का जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं को पुनः दो सप्ताह का समय दिया . आज कोर्ट में एसपी सिंगला कंपनी के एमडी एस पी सिंगला मौजूद रहे. इससे पूर्व जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह की सिंगल बेंच ने ग्रीष्मावकाश के दौरान ललन कुमार की याचिका पर सुनवाई की थी और उन्होंने गंगा नदी पर बन रहे खगड़िया के अगुवानी - सुल्तानगंज के निर्माणाधीन चार लेन पुल के ध्वस्त होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण करने वाली कंपनी के एमडी को 21 जून, 2023 को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था. जनहित याचिका में ये मांग की है कि इस निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर इसे और अन्य जिम्मेदार और दोषी लोगों से इस क्षति की वसूली की जाए.

याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे पहले भी ये पुल टूटा था. लेकिन उसकी विभागीय जांच भी नहीं करायी गयी. इतने कम समय में दोबारा निर्माणाधीन पुल का ध्वस्त होना इसमें भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का होना स्पष्ट प्रतीत होता है. आज चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए दोनों याचिका को रखा गया था . कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही और सरकारी अधिवक्ता अमीष कुमार ने पक्ष प्रस्तुत किया. इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त, 2023 को की जाएगी.

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