हाईकोर्ट ने खारिज किया नगर निगम का आदेश, कहा इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं

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रांची: कुरैशी पंचायत ने स्लॉटर हाउस में ही मीट मांस काटकर खरीद बिक्री को लेकर हाईकोर्ट से याचिका की थी. स्लॉटर हाउस में ही मीट मांस काटकर खरीद बिक्री करने को लेकर रांची नगर निगम के आदेश के खिलाफ कुरैशी पंचायत के द्वारा दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है.कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत ने रांची नगर निगम के द्वारा दुकानदारों को जारी किए गए नोटिस को खारिज कर दिया है और कहां है कि इस आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है. ऐसे में मीट मांस दुकानदारों को मजबूर नहीं किया जा सकता है अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि सरकार इसको लेकर जल्द रेगुलेशन बनाए.दरअसल रांची नगर निगम ने राजधानी के मीट मांस दुकानदारों को नोटिस जारी कर यह कहा था कि कांके स्थित वधशाला में ही पशुओं का वध किया जाए. जिसको कुरैशी पंचायत के द्वारा चुनौती दी गई थी.

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