झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट विधायक हेमंत सोरेन को की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस Sujit Narayan Prasad की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। पूर्व मुख्यमंत्री Hemant Soren की ओर से देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, पीयूष चित्रेश और श्रेय मिश्रा ने बहस की। ईडी की ओर से एएसजीआई एस वी राजू ने हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया।
सोमवार को हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री Hemant Soren द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। Hemant Soren ने रांची PMLA (Prevention of Money Laundering Act) की विशेष कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।