गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा, हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से की शिकायत

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 नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन  ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट  से शिकायत की कि मनी लांड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर हाई कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है. हेमंत सोरेन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को जानकारी दी कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं सुनाया गया है. बता दें कि 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन को मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था. उससे पहले राज्य में कई दिनों से राजनीतिक उठापटक चली आ रही थी. हेमंत सोरेन के गायब होने के भी आरोप लगाए गए. इस बीच एजेंसी ने हेमंत सोरेन के रांची और दिल्ली स्थित आवास पर रेड भी की थी. उसके बाद पार्टी के वफादार एवं राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी. ईडी ने इस मामले में सात घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था. बता दें कि ईडी जाली/फर्जी दस्तावेजों की आड़ में नकली विक्रेता और खरीदार दिखाकर करोड़ों रुपये की जमीन का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करके कथित तौर पर भारी मात्रा में आय अर्जित करने से जुड़े मामले की जांच कर रही है. 

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