मांस की अनधिकृत दुकानों के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट सौंपें पुलिस अधीक्षक: झारखंड HC

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 Ranchi: झारखंड HC ने राज्य में मीट की अवैध दुकानें चलने पर नाराजगी जाहिर की है. इसको लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को उनके अधिकार क्षेत्र में चल रहीं मांस की अनधिकृत दुकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. इसमें जिलों के एसपी-एसएसपी से 23 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है. शपथपत्र दाखिल करके ये बताने को कहा है कि अवैध रूप से संचालित और बिना नियमों का पालनकर मांस की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है. 

 श्यामानंद पांडे ने दायर की याचिका

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की अदालत ने श्यामानंद पांडे नामक एक व्यक्ति की ओर से दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. पांडे ने अपनी याचिका में खुले में मांस की बिक्री का मुद्दा उठाया था. श्यामानंद पांडे ने कहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, राज्य में हर जगह मांस की अवैध दुकानें चल रही हैं. 

श्यामानंद पांडे ने अपनी याचिका में कही ये बात

श्यामानंद पांडे ने अपनी याचिका में कहा, 'नगर निगम के नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए राजधानी में सड़कों पर मृत जानवरों के शवों को खुले में लटका दिया जाता है. दुकानें बिना लाइसेंस के सड़क किनारे खुलेआम संचालित होती हैं.' 

रांची नगर निगम द्वारा अदालत को बताया गया कि राज्य की राजधानी में मांस की अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि हालांकि, कांके में एक बूचड़खाना चालू किया गया है, लेकिन बहुत कम मांस विक्रेता कटाई के लिए वहां जानवरों को ले जाते हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. 

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