Ranchi: झारखंड में थाना प्रभारियों के तबादले में नियमों की अनदेखी की जा रही है. राज्य के अलग-अलग जिलों में पदस्थापित एसपी द्वारा थाना प्रभारी का पांच से छह महीने के अंतराल पर ही तबादला कर दिया जा रहा है. नियम के अनुसार, थाना प्रभारी का कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल अवधि होता है. अगर किसी थाना प्रभारी के खिलाफ कोई आरोप है, तो वैसे पदाधिकारी का रेंज डीआईजी से अनुमोदन प्राप्त कर दूसरी जगह तबादला किया जा सकता है. खबर तो यह भी है कि कई जिलों में साहब हर महीने थाना प्रभारियों से नजराना भी लेते हैं, इसमें देरी होने पर या नहीं देने पर थाना प्रभारियों को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ती है.