चर्चित बिल्डर कमल भूषण की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद, दो बरी

News Ranchi Mail
0

                                                                        


 रांची के चर्चित बिल्डर और कारोबारी कमल भूषण की हत्या के केस में रांची की जिला अदालत ने इस मामले में तीन आरोपियों राहुल कुजूर, डब्ल्यू कुजूर और कविश अदनान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने इन्हें दोषी पाया. दो आरोपियों सुशीला कुजूर और सरकारी गवाह बने मुनव्वर अफाक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.

बता दें कि कमल भूषण रांची के एक बड़े जमीन कारोबारी थे. 30 मई, 2022 को रातू रोड इलाके में उनकी दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों से यह साफ हुआ कि हत्या पारिवारिक और आर्थिक विवाद से जुड़ी थी. कमल भूषण की बेटी ने राहुल कुजूर से प्रेम विवाह किया था, जिसका विरोध भूषण ने किया था.

बताया गया कि राहुल न केवल इस रिश्ते को लेकर बल्कि पैसों को लेकर भी लालच में था. दामाद और ससुर के बीच अक्सर पैसों को लेकर विवाद होता रहता था. राहुल को यह भी आशंका थी कि ससुर उसकी हत्या करवा सकते हैं. इसी डर और संपत्ति हड़पने की नीयत से उसने कमल भूषण की हत्या की साजिश रची. राहुल ने अपने दोस्त कविश अदनान के साथ मिलकर कमल भूषण को उस वक्त गोली मार दी, जब वे अपने घर से निकलकर कहीं जा रही थे. कमल भूषण की रेकी राहुल का पिता डब्ल्यू कुजूर कर रहा था. वारदात को अंजाम देने के बाद राहुल, कविश और डब्ल्यू कार से रातू थाना क्षेत्र स्थित घर पहुंचे और हथियारों को छिपा दिया.

पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें राहुल, डब्ल्यू, सुशीला, मुनव्वर अफाक और कविश अदनान शामिल थे. तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने उस समय बताया था कि हत्या की मुख्य वजह आर्थिक विवाद और बेटी के प्रेम विवाह का विरोध था.

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !