बगहा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, वाद-विवाद का होगा निपटारा

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बिहार के बगहा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आगामी 13 सितंबर, शनिवार को व्यवहार न्यायालय, बगहा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है, आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से अधिकतम लंबित वादों का त्वरित निपटारा.

इस लोक अदालत की तैयारियां अनुमंडल विधिक सेवा समिति द्वारा पूरी कर ली गई हैं. समिति के सचिव व बगहा एसडीजेएम आलोक कुमार चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजन की जानकारी दी. उन्होंने आम नागरिकों, पक्षकारों और अधिवक्ताओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का समाधान कराएं. लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कुल 9 पीठों का गठन किया गया है. 

इन पीठों की अध्यक्षता वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिनमें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) मानवेन्द्र मिश्र, एसीजेएम प्रथम कीर्ति प्रसाद, एसीजेएम द्वितीय शंभु प्रसाद गुप्ता, एसडीजेएम आलोक कुमार चतुर्वेदी, और अन्य प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शामिल हैं. लोक अदालत की निगरानी एडीजे-1 रविरंजन, जो कि अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, के नेतृत्व में की जाएगी. एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीएम गौरव कुमार, विधिज्ञ संघ अध्यक्ष द्विजेन्द्र नाथ तिवारी और महासचिव उपाध्याय सुनील कुमार ने भी लोगों से अपील की है कि वे 'हाथ मिलाएं, वाद मिटाएं' की भावना के साथ लोक अदालत में आकर अपने केसों को सुलझाएं. 

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे-मोटे विवादों को आपसी सहमति से सुलझाया जाए ताकि न्यायालयों में बढ़ते केसों का बोझ कम हो और समाज में शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारा बना रहे. इससे न केवल लोगों को शीघ्र न्याय मिलेगा, बल्कि समय और धन की भी बचत होगी. बगहा में यह लोक अदालत सामाजिक न्याय और कानून की पहुंच को आम जन तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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