पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में KGS संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर से पटना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैजल खान की इंटरिम प्रोटेक्शन को अगली सुनवाई तक आगे बढ़ा दिया है. इसका मतलब है कि फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई तक पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. उधर, पटना पुलिस ने भी आज (शनिवार, 20 जून) केस डायरी को अदालत में पेश कर दिया है. जज ने फैजल खान पक्ष के दूसरे लोगों को भी नो कोर्सिव दे दिया है. अब उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकेगी. इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी.
जानकारी के मुताबिक, अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान फैजल खान ने खुद को निर्दोष बताया. फैजल खान की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार मव्वर ने एक बार फिर कोर्ट से कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी. इसका मकसद किसी तरह से भय फैलाना नहीं था. फैजल खान के वकील अरविंद मव्वर ने बताया कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. उन्होंने अगली सुनवाई में फैसला आने की उम्मीद जताई है.
बता दें कि पटना में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर 2 जून की रात हुई फायरिंग के मामले में कदमकुआं थाने में केस दर्ज किया गया था. इसमें फैजल खान को आरोपी बनाया गया था. पुलिस जांच में पता चला कि फायरिंग खान सर के दो गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह ने की थी. दोनों अभी जेल में बंद हैं. वहीं, गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी लगाई थी. पिछली सुनवाई में अदालत ने पुलिस से केस डायरी के साथ-साथ फैजल खान के आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी थी. पुलिस ने आज कोर्ट में केस डायरी पेश कर दी है.
