सूफिया परवीन हत्याकांड मामला:आरोपी बेलाल और शब्बो खातून को उम्रकैद की सजा, 95-95 हजार का लगा जुर्माना…

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 राँची के ओरमांझी में मिले युवती के सिर कटी लाश मामले में आज सजा का ऐलान कर दिया गया है।इस जघन्य हत्याकांड मामले में न्यायधीश एमजे वर्मा की अदालत ने आरोपी शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून उर्फ शब्बो को सजा सुनाई है। अदालत ने न केवल सजा सुनाई बल्कि दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। दोनों को जुर्माने की राशि के रूप में 95-95 हजार रुपए देने को कहा है। वहीं अदालत ने कहा है कि अगर दोनों जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं तो दोनों को एक साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। इस मामले में 25 नवंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था।

बता दें साल 2021 के जनवरी महीने के पहले हफ्ते में राजधानी राँची से सटे ओरमांझी में एक युवती की सिर कटी लाश मिली थी। पुलिस ने पड़ताल के बाद इसे मांडर के लोयो गांव की सूफिया परवीन के रूप में की थी। इस हत्याकांड के पीछे पुलिस ने काफी मशक्कत कर सूफिया के पति बेलाल और उसकी पत्नी शब्बो खातून को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से इस हत्याकांड की सुनवाई चल रही थी। बीते 25 नवंबर को अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने हत्या के आरोपी बेलाल और उसकी पत्नी शब्बो खातून को दोषी माना था।अदालत ने आज 30 नवंबर को दोनों को सजा सुनाई।

14 जनवरी 2021 को हुई थी गिरफ्तारी

सूफिया परवीन हत्याकांड मामले में पुलिस ने 14 जनवरी 2021 को बेलाल और उसकी पत्नी शब्बो को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक सूफिया की हत्या अवैध संबंध की वजह से की गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। इसी घटना को इस घटना को लेकर राँची में जोरदार हंगामा हुआ था।

सीएम काफिले पर हुआ था हमला

इसी घटना को लेकर 4 जनवरी 2021 को सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को रोका गया था।उसके बाद हंगामा हुआ था। यह हंगामा राँची के किशोरगंज चौक पर हुआ था। हालांकि इसे काफिला रोकने की कोशिश बताया गया था। इस मामले में 65 नामजद सहित 150 पर सुखदेवनगर थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी।जिसमें कई नाबालिग सहित कई लोगों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया था।

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