सुप्रीम कोर्ट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर एक अपैल को सुनवाई करने वाला है, जिसमें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिन्हें धन शोधन के एक मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था.
सोरेन की याचिका हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को कर दी थी खारिज
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 फरवरी से शुरू और 2 मार्च को संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने देने की झारखंड हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी. हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
अदालत ने सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने से कर दिया था इनकार
इससे पहले रांची की एक विशेष अदालत ने 22 फरवरी, 2024 को सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को 5 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी थी.
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धन शोधन के आरोप
हेमंत सोरेन अभी रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धन शोधन के आरोप हैं. साथ ही हेमंत सोरेन पर आरोप है कि अवैध रूप से अचल संपत्ति रखने और भूमि माफिया से संबंध रखने से जुड़े हैं.