मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, चाईबासा MP/MLA कोर्ट ने दी जमानत

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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े एक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. झारखंड की चाईबासा MP/MLA कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है. बता दें कि यह केस साल 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है. चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की.  शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है. इस मामले में राहुल गांधी  (बुधवार, 06 अगस्त) को चाईबासा कोर्ट में पेश हुए.

इस दौरान झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और कांग्रेस विधायक अनूप सिंह भी कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. जिसके बाद वे कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं. राहुल गांधी की पेशी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे. 

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