बगहा के धनहा थाना क्षेत्र में पति की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पत्नी नेहा उर्फ नूरजहां को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं चुकाने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. भारतीय न्याय संहिता (BNS) नए कानून के तहत बिहार में यह दूसरा बड़ा फैसला है, जब बगहा ADJ 4 मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.
पूरा मामला धनहा थाना कांड संख्या 204/25 से संबंधित है. घटना 23 जून 2025 की रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की बताई गई है. आरोप के मुताबिक नेहा ने अपने पति मनोज पर चाकू से हमला किया. गंभीर रूप से घायल मनोज को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मनोज ने इलाज के दौरान बयान दर्ज कराया था, जिसमें उसने पत्नी की तरफ से चाकू से वार करने की बात कही थी. इस बयान को अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना. मृतक की मां ने भी अदालत में बयान दिया कि उनका बेटा खून से लथपथ हालत में दरवाजे पर खड़ा था और मदद मांग रहा था.
सुनवाई के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी कोर्ट में पेश किया. मरने के पहले दर्ज बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी न्यायालय को सौंपी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी की. करीब 30 दिनों के भीतर 8 गवाहों की गवाही दर्ज कर निर्णय सुनाया गया.
इस सम्बन्ध में अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने कहा कि इस फैसले से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा. मृतक और आरोपी के दो छोटे बच्चे हैं.
